Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023: राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है आर्थिक सहायता

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023: राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की जाती है। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इस योजना का लाभ उन सभी किसानों और खेतों में मजदूरी करने वाले नागरिकों को दिया जाएगा जिनके खेत में काम करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु या शारीरिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पीड़ित किसानों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार द्वारा दी गई इस सहायता से किसान अपना इलाज करा सकेंगे। इस योजना में आवेदन की संपूर्ण जानकारी आपको नीचे प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है आर्थिक सहायता

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 क्या है?

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। यदि किसी किसान को कृषि कार्य के दौरान शारीरिक नुकसान हुआ है तो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है और इस योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता से इलाज करवा सकता है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को ₹5000 से लेकर ₹2,00,000 तक की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन इस योजना का लाभ वे किसान उठा सकते हैं जिनकी कृषि गतिविधियों में कोई शारीरिक नुकसान हुआ हो

Overview of Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023

योजना Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023
योजना का शुभारंभ राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा
विभाग कृषि विभाग
लाभार्थी कृषि कार्य में दुर्घटना ग्रस्त हुए किसान
लाभ इलाज के लिए वित्तीय सहायता का लाभ
सहायता राशि 5 हजार से लेकर 2 लाख रूपए
योजना के कार्यान्वयन के
लिए बजट राशि निर्धारित
2 हजार करोड़ रूपए
उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य हेतु मजबूती प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
सत्र 2023
आधिकारिक वेबसाइट www.rajasthan.gov.in
योजना की गाइडलाइन राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना गाइडलाइन

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता

क्र संख्या घटना (Situation) सब्सिडी
1 किसान की मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपये
2 सिर की चोट के कारण कोमा में जाना, रीड फ्रैक्चर 50 हजार रुपये
3 2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आँखें या 1 हाथ और 1 पैर) 50 हजार रुपये
4 पुरुष या महिला के सिर के बालों की डी-स्क्लेपिंग 40 हजार रुपये
5 1 अंग विकलांगता (या हाथ या पैर या आंख या टखना) 25 हजार रुपये
6 अगर 4 अंगुलियां कटी हों 20 हजार रुपये
7 अगर 3 उंगलियां कटी हों 15 हजार रुपये
8 अगर 2 उंगलियां कटी हों 10 हजार रुपये
9 अगर 1 उंगली कटी हो 5 हजार रुपये
10 आकस्मिक फ्रैक्चर 5 हजार रुपये

Benefits and Features of Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

  • राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को सफल बनाने के लिए दो हजार करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • राजस्थान सरकार द्वारा 24 फरवरी 2021 को राजीव गांधी कृषक साथी योजना का नाम बदलकर राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना रखा गया है।
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ उन सभी किसानों को दिया जाएगा जिनका कृषि कार्य करते समय शारीरिक नुकसान हुआ हो।
  • इस योजना के तहत कृषि कार्य करते समय यदि किसी किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से 15 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले किसानों को इस योजना में शामिल किया गया है।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana – Eligibility

  •  राजस्थान के मूलनिवासी ही इस योजना के पात्र होंगे।
  • राजस्थान कृषक साथी योजना के तहत उन किसानों को शामिल किया जाएगा जिनकी कृषि कार्य करते समय दुर्घटना का शिकार हुए हो।
  • यदि किसी किसान की अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण दुर्घटना ग्रस्त हुए हो तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana – आवश्यक दस्तावेज

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • भूमि से संबंधी समस्त विवरण
  • वारिस विस्तार से रिपोर्ट
  • मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
  • Sub Divisional Magistrate’s Case Approval Report
  • दुर्घटनाग्रस्त में हुए विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • आवेदन फॉर्म
  • अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड ,वोटर कार्ड ,स्थायी निवास प्रमाण पत्र ,बैंक अकाउंट संबंधी दस्तावेज।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 में आवेदन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते ।हैं जो किसान इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वह नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन कर सकते ।हैं

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
  • किसान को कार्यालय के अधिकारी से संपर्क करके आवेदन करने के लिए पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर फॉर्म में दर्ज करना होगा।
  • पंजीकरण फॉर्म को भरने के पश्चात मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म में संलग्न करें।
  • अब आप पंजीकरण फॉर्म को कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करवा दें।
  • इसके बाद कार्यालय के संबंधित अधिकारी आपके पंजीकरण फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेंगे।
  • जांच सफल हो जाने के बाद आपको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • इस प्रकार आपकी राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

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